मगरौनी चौकी क्षेत्र की घटना से दहला इलाका, पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो व बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, पुलिस की त्वरित कार्रवाई।

मगरौनी चौकी क्षेत्र की घटना से दहला इलाका, पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो व बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, पुलिस की त्वरित कार्रवाई।
शिवपुरी/ नरवर क्षेत्र की मगरौनी चौकी अंतर्गत सामने आए एक जघन्य मामले ने रिश्तों की पवित्रता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस के अनुसार, अपनी ही नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 38 वर्षीय सौतेले पिता को घटना की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 17 जुलाई 2026 को थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि 15 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे उसका सौतेला पिता रामलाल आदिवासी उसे घर में अकेला पाकर कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर नरवर पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 130/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(एफ), 65(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू की।
24 घंटे में गिरफ्तारी, पुलिस ने दिखाई फुर्ती
पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशानुसार बाल अपराधों में तत्काल कार्रवाई की नीति के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले, एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी नरवर निरीक्षक विनय यादव के नेतृत्व में मगरौनी चौकी पुलिस ने विशेष टीम गठित की। टीम ने आरोपी रामलाल आदिवासी (38), निवासी हरदौलपुरा, मगरौनी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।
इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अभिमन्यु राजावत, सउनि. दिनेश यादव, प्रधान आरक्षक भोले सिंह, आरक्षक राघवेन्द्र तोमर, सचिन यादव, बीरेन्द्र गुर्जर एवं शिवराज यादव की उल्लेखनीय भूमिका रही।
कानून का स्पष्ट संदेश
नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराध अत्यंत गंभीर अपराध हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मामले की जांच जारी है और आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।
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