शराब, मारपीट और आखिर हत्या… पत्नी की जान लेने वाले पति को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला

शरीर पर मिले थे कई चोटों के निशान, गले पर नाखून के निशान भी बने अहम साक्ष्य; अभियोजन की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने दोषी ठहराया।
पिछोर। वर्षों तक घरेलू प्रताड़ना सहने के बाद एक विवाहिता की दर्दनाक मौत के मामले में न्यायालय ने आखिरकार कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत की अदालत ने हत्या के आरोपी पति मोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अमित कुमार वर्मा ने की, जबकि न्यायालयीन कार्यवाही में कोर्ट मुंशी सुनील ओझा का सहयोग रहा।
अभियोजन के अनुसार, 8 अक्टूबर 2021 की सुबह लगभग 4 बजे फरियादी वीरेन्द्र सिंह को सूचना मिली कि उनकी पुत्री कुमकुम की तबीयत खराब है। सूचना मिलते ही वह परिजनों के साथ ग्राम रिछाई पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। कुमकुम घर के कमरे के तिवारे में मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके सिर, गले, दाहिने कान, पीठ और पेट सहित शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान थे, जबकि गले पर नाखून के निशान इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि मौत सामान्य नहीं बल्कि हिंसक परिस्थितियों में हुई।
मामले की जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि मृतका ने अपने मायके पक्ष को कई बार बताया था कि उसका पति शराब के नशे में घर आता था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इन शिकायतों ने जांच को नई दिशा दी और पुलिस ने प्रारंभिक मर्ग जांच के बाद थाना खनियाधाना में हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 304-बी एवं 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन ने गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से आरोपों को प्रमाणित किया।
सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। इसके बाद अदालत ने आरोपी को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं नियमानुसार अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले को घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर न्यायपालिका के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।
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