भैया होटल’ पर चला प्रशासन का बुलडोजर… सरकारी जमीन पर खड़े अवैध साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी !

कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापा, होटल सील; अवैध शराब का जखीरा, गैस सिलेंडर, जेसीबी-डंपर जब्त, 25 हजार का जुर्माना
शिवपुरी, 08 जुलाई। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध कारोबार चलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने ऐसा शिकंजा कसा कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के सख्त निर्देश पर ग्राम ककरवाया में बुधवार को हुई संयुक्त कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जा और कानून से खिलवाड़ अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एसडीएम आनंद सिंह राजावत के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, आबकारी, खनिज और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने ‘भैया होटल’ पर एक साथ दबिश दी। जांच शुरू होते ही अनियमितताओं की परतें खुलती चली गईं। सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध शराब का भंडारण, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध उत्खनन से जुड़े वाहन मिलने पर प्रशासन ने एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई कर होटल संचालक पर कानून का शिकंजा कस दिया।
सरकारी जमीन पर कब्जा… बुलडोजर गरजा और मिनटों में मलबे में बदला होटल

जांच में सामने आया कि ग्राम ककरवाया के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 872/1 पर दारासिंह पुत्र बारेलाल परिहार निवासी रायश्री द्वारा अवैध रूप से होटल संचालित किया जा रहा था। राजस्व विभाग ने मौके पर ही बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया और होटल संचालक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
छापे में निकला शराब का जखीरा
आबकारी विभाग की तलाशी के दौरान होटल परिसर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। शराब की पेटियां जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। कार्रवाई की खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जेसीबी, डंपर और ट्रॉली भी जब्त
संयुक्त टीम की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। खनिज और पुलिस विभाग ने मौके पर अवैध उत्खनन एवं परिवहन में उपयोग की जा रही जेसीबी, डंपर और ट्रॉली को भी जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।
घरेलू गैस से चल रहा था होटल, किचन और डाइनिंग हॉल पर लगा ताला
खाद्य विभाग की जांच में होटल के किचन में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। मौके से 06 घरेलू एलपीजी सिलेंडर, 02 व्यावसायिक भट्टियां तथा 01 पांच किलो का गैस सिलेंडर जब्त किया गया। आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा एलपीजी (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत प्रकरण दर्ज कर किचन और डाइनिंग हॉल को तत्काल सील कर दिया गया।
कलेक्टर का सख्त संदेश—अवैध कारोबारियों की अब खैर नहीं
सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध शराब का भंडारण, घरेलू गैस का दुरुपयोग और अन्य गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए पूरे होटल परिसर को सील कर दिया गया। जिला प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दी है कि शासकीय भूमि पर कब्जा, अवैध कारोबार और कानून के उल्लंघन में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में आगे भी लगातार और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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