सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु नगद रहित उपचार योजना 2025 के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश

शिवपुरी, / सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा “सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना, 2025” लागू की गई है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
योजना के अंतर्गत मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 (सात) दिवस की अवधि तक प्रति पीड़ित ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये) तक की कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषीश्वर ने बताया कि योजना के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर चिन्हित निजी अस्पतालों को एच.ई.एम.(HEM) पोर्टल पर पंजीयन कर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नगद रहित उपचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
जिला स्तर पर चिन्हित अस्पतालों में अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पी.टी. महावीर प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल, ओम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री पंडित चतुर्भुज हॉस्पिटल, केयर ट्वेंटीफोर हॉस्पिटल, ज्योत सारथी आई हॉस्पिटल, विद्या देवी हॉस्पिटल शिवपुरी, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल, लोटस नर्सिंग होम, सिद्धिविनायक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, अवध हॉस्पिटल शिवपुरी, मीरा देवी हॉस्पिटल, नवजीवन हॉस्पिटल, सुखदेव अस्पताल, वरदान अस्पताल, वर्मा अस्पताल, कविता नर्सिंग होम, आरबी मेमोरियल अस्पताल तथा माँ शारदा स्वास्थ्य संस्थान नर्सिंग होम शामिल हैं। सभी संबंधित अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि वे योजना के प्रावधानों का पालन करते हुए पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उपचार प्रदान करना सुनिश्चित करें।
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