फर्जी वसीयतनामा बनाकर संपत्ति हड़पने का मामला, आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा

पिछोर। पुश्तैनी संपत्ति को हड़पने के लिए फर्जी वसीयतनामा तैयार करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पिछोर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
यह है पूरा मामला:
फरियादी दुर्गा प्रसाद और अरुण कुमार (पुत्र स्व. शिवदयाल शर्मा) ने न्यायालय में एक परिवाद पेश किया था। इसमें बताया गया कि उनकी बहनों और बहनोई ने मिलकर संपत्ति हड़पने की नीयत से एक फर्जी वसीयतनामा तैयार कर लिया है, जबकि असली वसीयतनामा फरियादियों के पास मौजूद है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शर्मा के अनुसार, न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी किरण भट्ट, कुसुम भट्ट, सुरेश भट्ट और रमेश भट्ट के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया था।
इस मामले में अधिवक्ता अरविंद भार्गव ने फरियादियों की ओर से प्रभावी पैरवी की और नरेंद्र यादव एडवोकेट हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर की अहम भूमिका रही जिसके चलते न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया और गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
हाजिर न होने पर जारी हुआ था वारंट:
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपियों को कई बार समन भेजे गए, लेकिन शिवपुरी निवासी सुरेश भट्ट और किरण भट्ट कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। आरोपियों के पेश न होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
पुलिस ने शिवपुरी से दबोचा:
वारंट के पालन में पुलिस टीम (कमल सिंह बंजारा) ने बुधवार सुबह आरोपी सुरेश कुमार भट्ट को शिवपुरी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे पिछोर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में पिछोर जेल भेज दिया है। इस मामले में अब अगली बहस गुरुवार को होगी।
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